Sunday, February 1, 2015

पत्रों के साथ-साथ डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में भी डाक विभाग की धाक


 डाक विभाग को लोग सामान्यतया चिट्ठी-पत्री के लिए ही जानते हैं, पर डाक विभाग एक लम्बे समय से जीवन बीमा के क्षेत्र में भी है। बीमा के क्षेत्र में डाक विभाग नित नये आयाम भी स्थापित कर रहा है। हाल ही में डाक जीवन बीमा की अधिकतम बीमित सीमा 20 लाख से बढ़ाकर अब 50 लाख रूपये कर दी गयी है। इलाहाबाद परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में इलाहाबाद परिक्षेत्र में डाक विभाग ने लोगों का 1 अरब 62 करोड़ रूपये से ज्यादा का जीवन बीमा किया है। इसमें डाक जीवन बीमा के तहत 1 अरब 5 करोड़ एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत 57 करोड़ रूपये का ग्रामीण डाक जीवन बीमा हो चुका है। श्री यादव ने कहा कि डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन बीमा के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकाधिक लोगांे को बीमित करने हेतु हर डाक मण्डल में गाॅंवों को चिन्हित करके उन्हें ग्रामीण डाक जीवन बीमा ग्राम के रूप में कवर किया जा रहा है वही शहरों में प्रमुख सरकारी विभागों को डाक जीवन बीमा संगठन के तहत लाया जा रहा है।

निदेशक डाक सेवाएं श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक विभाग पत्रों के वितरण के साथ-साथ जीवन बीमा के क्षेत्र में भी एक लम्बे समय से कार्यरत रहा है। 1 फरवरी, 1884 को आरंभ डाक जीवन बीमा वर्तमान में भारत की सबसे पुरानी बीमा सेवा है, वहीं ग्रामीण लोगों हेतु डाक विभाग ने सर्वप्रथम 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरंभ किया। ”डाक जीवन बीमा” में 6 योजनायें-सुरक्षा, संतोष, सुविधा, युगल सुरक्षा, सुमंगल व चिल्डेªन पालिसी हैं। इसके तहत वर्तमान में सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं  के कर्मी बीमा के पात्र हैं। इसमें निवेश की सुरक्षा पर सरकार की गांरटी, धारा 88 के तहत आयकर में छूट, कम प्रीमियम और अधिक बोनस, पाॅलिसी पर लोन की सुविधा, देश के किसी भी डाकघर में प्रीमियम जमा करने की सुविधा और 6 महीने के अग्रिम प्रीमियम पर 1 फीसदी की छूट, 12 माह अग्रिम जमा पर 2 फीसदी की छूट दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जमा प्रीमियम पर किसी तरह का किसी प्रकार के एजेन्ट कमीशन का भार प्रस्तावक पर नहीं पड़ता है। 





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