देश की सरहद पर बैठा सैनिक यदि देश की रखवाली कर रहा होता है तो उसे उतनी ही चिंता अपने क्षेत्र की भी होती है। उसकी दिली इच्छा होती है कि काश वह अपने इलाके में वोट दे सके। डाक मतपत्र ऐसे लोगों के लिए वोटिंग का माध्यम उपलब्ध कराता है। गौरतलब है कि इस बार डाक मतपत्र इसलिये भी चर्चा में हैं क्योंकि पहली बार देश के राष्ट्रपति भी दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट पर अपना वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकते हैं।
इलाहाबाद परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं श्री कृष्ण कुमार यादव के अनुसार, चुनाव अधिनियम के अनुसार सेना के सशस्त्र बलों के जवान, केन्द्रीय पुलिस बल के जवान और राज्य पुलिस बलों के जवान, जो कि राज्य से बाहर तैनात हैं और अपने मूल निवास स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, डाक मतपत्र के जरिये वोट दे सकते हैं। इसके लिए नियमानुसार प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिये जाने के 24 घंटे के भीतर डाक मतपत्र छापे जाने चाहिए और अगले 24 घंटे के अन्दर जारी कर दिये जाने का प्रावधान है। सेवा मतदाताओं के डाक मतों के लिए बाहरी लिफाफे (फार्म 13 ग) पीले रंग में होते हैं, ताकि उन्हें मतदान में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए डाक मतों से अलग किया जा सके।
निदेशक डाक सेवाएं श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक मतपत्रों के लिए डाक विभाग ने तमाम तैयारियांँ की हैं। इसके लिए संबंधित मंडलों के प्रवर डाक अधीक्षकों/अधीक्षकों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों को प्राप्त कर उन्हें पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित लोगों को भेजा जा रहा है और इन्हें प्राप्त होते ही उसी दिन रिटर्निंग आॅफिसर को हाथों-हाथ उनका वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री यादव ने बताया कि डाक मतपत्रों के पारगमन में सुविधा के मद्देनजर विशेष रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट बैग बनाये जा रहे हैैं, जिन पर ’’इलेक्शन अर्जेन्ट’’ लिखा जाता है। संबंधित डाकघर भेजे व प्राप्त सभी डाक मतपत्रों का रिकार्ड भी अलग से रखता है। इलाहाबाद जनपद में जहाँ डाक मतपत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं, वहाँ यह वापस वितरण के लिए रोज प्राप्त हो रहे हैं।
डाक निदेशक श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि संबंधित वितरण डाकघरों में डाक मतपत्र प्राप्त होने के दिन ही संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर को हाथों-हाथ वितरण के लिए प्रबंध किये गये हैं। मतगणना के दिन तक प्राप्त सभी डाक मतपत्र प्राप्ति के दिन ही रिटर्निंग अधिकारी को हस्तगत कर दिये जायेंगे। अन्य दिनों में सायं 3 बजे और मतगणना के दिन प्रातः 8 बजे या मतगणना के आरंभ होने के निर्धारित समय तक प्राप्त डाक मतपत्र हस्तगत किये जायेंगे।
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