Saturday, October 31, 2015

अब डाकघर के बचत खाता धारकों के लिए भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब डाकघरों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है । सभी प्रधान डाकघरों व सीबीएस डाकघरों में  इस योजना का लाभ वर्तमान बचत खाता धारक और नए खाता  धारक खाता खोलकर  उठा सकते हैं। 

उक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर के निदेशक डाक सेवाएँ कृष्ण कुमार यादव ने बताया  की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 330 रूपये जमा कराना होगा।  इसके अंतर्गत किसी भी कारण से धारक की मृत्यु होने पर, उसके परिजनों को 2 लाख रूपये की बीमा राशि मिलने का प्रावधान है।  इस योजना को 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उम्र वाले खाताधारक ले सकते हैं। 

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सम्बन्ध में डाक निदेशक श्री  कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि यह एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिससे जुड़ने हेतु प्रति वर्ष 12 रूपये देने होंगे। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्णतया विकलांग होने पर 2 लाख रूपये और आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रूपये की बीमा राशि देने का प्रावधान है। यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के खाताधारकों के लिये है। 

डाक निदेशक श्री यादव  ने कहा कि उक्त  दोनों योजनाओं के लिये आवेदकों का डाकघर में बचत खाता और आधार कार्ड  होना आवश्यक है। खाताधारक डाकघर में एक सुनिश्चित प्रपत्र भर कर इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। इन योजनाओं का प्रति वर्ष 31 मई से पहले नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त बीमा के प्रीमियम का भुगतान आटो डेबिट पध्दति द्वारा किया जायेगा। यह योजनाएं 80 सी के तहत टैक्स फ्री हैं। उन्होंने कहा कि जो खाताधारक इन योजनाओं का लाभ बैंक के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं,  उन्हें यह बीमा लाभ डाकघर से उपलब्ध नहीं होगा।




2 comments:

Admin said...

Thanks for sharing.
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Unknown said...

Main bhi karna chahta hoo RS12 YEER BIMAA