उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के मददेनजर भारतीय डाक
विभाग एक अनूठी कल्याणकारी योजना के तहत आगे आया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य हेतु
राहत सामग्री भेजने वालों से कोई डाक शुल्क नहीं लिया जायेगा । इस संबंध में
जानकारी देते हुए इलाहाबाद परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने
बताया कि पूरे देश में स्थित प्रधान डाकघरों के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को
सामान्य जनता, संस्थाओं, एजेन्सियों व एन जी ओ द्वारा राहत
सामग्री भेजी जा सकती है और यह सुविधा डाक शुल्क मुक्त रहेगी। श्री यादव ने बताया
कि इसके तहत 35 किलोग्राम
वजन तक के पैकेट भेजे जा सकते हैं और यह सेवा 20 जुलाई 2013 तक प्रभावी रहेगी। डाक
निदेशक श्री यादव ने बताया कि राहत सामग्री के तहत कपड़े, कम्बल, ऊनी कपड़े, प्लास्टिक शीट, त्रिपाल, टार्च के साथ साथ दवायें, बर्तन और लंबे समय तक खराब न होने
वाले खाद्य पदार्थ भी भेजी जा सकती है। इसके तहत द्रव पदार्थ, टूटने-फूटने वाले सामान या अन्य
ऐसी सामग्री जो डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमन्य नहीं है, को प्रेषित नहीं किया जा सकता ।
डाक निदेशक
कृष्ण कुमार यादव ने यह भी बताया कि इन राहत सामग्रियों को अन्य डाक से अलग दिखने
हेतु डाक विभाग विशेष तरह की रसीद छपवा रहा है, जिसमें शीर्ष पर ‘‘उत्तराखण्ड बाढ़ पीड़ितों के लिए
राहत सामग्री‘‘ अंकित
होगा। रसीद की मुख्य प्रति राहत सामग्री प्रेषक को दी जायेगी एवं उसकी
कार्बन कापी अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी। राहत सामग्री भेजने वालों को
भेजे जाने वाले पैकेट के ऊपर लिफाफे पर ‘‘सीनियर पोस्टमास्टर, देहरादून जी पी ओ 248001‘‘ अंकित करना होगा। सीनियर
पोस्टमास्टर देहरादून जी पी ओ द्वारा उक्त राहत सामग्री को ‘‘सेंटर फार कलेक्शन एण्ड
डिस्ट्रीब्यूशन आफ रिलीफ मैटेरियल, महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज, रायपुर रोड, देहरादून‘‘ को पावती लेकर स्थानान्तरित किया
जायेगा।
No comments:
Post a Comment