Saturday, September 12, 2015

अब डाकघरों के माध्यम से भी उपलब्ध होगी ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' व ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना''

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अब डाकघरों के माध्यम से भी उपलब्ध है। सभी प्रधान डाकघरों व सीबीएस डाकघरों में इस योजना का लाभ लोग खाता खोल कर ले सकते हैं। उक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर के निदेशक डाक डाक सेवाएँ कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि  भारत सरकार द्वारा डाक विभाग के विशाल नेटवर्क एवं जन-जन तक पहुँच को देखते हुए, इन जन सुरक्षा योजनाओं को डाक विभाग के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया गया है। यह योजनायें राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र के 177 सी.बी.एस. प्लेटफार्म पर संचालित समस्त प्रधान डाकघरों एवं उप डाकघरों में उपलब्ध होंगी। 


निदेशक श्री यादव ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खाताधारकों को 330 रुपये में दो लाख रुपये का बीमा लाभ प्राप्त होगा। इस योजना को 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उम्र वाले खाताधारक ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत खाताधारकों को 12 रुपये में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी।  यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के खाताधारकों के लिये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वस्तुत: एक बीमा पॉलिसी हैं, जिसके तहत मृत्यु एवम पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रूपये एवम आंशिकतौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये  बीमा  राशि दी जायेगी|  


डाक निदेशक श्री कृष्ण कुमार यादव  ने कहा कि उक्त दोनों योजनाओं के लिये आवेदकों का सीबीएस डाकघर में खाता होना आवश्यक है तथा खाताधारक डाकघर में प्रपत्र भर कर इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। अगर किसी उपभोक्ता का एक या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं। इसके अन्तर्गत दो फोटो, एक पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र व जन्मप्रमाण पत्र की प्रतिलिपि देना आवश्यक होगा। यह योजनायें डाकघर से जुड़ी होने के कारण धारक को प्रीमियम भरने की चिंता से मुक्ति मिलेगी क्यूंकि यह राशि सीधे खाते से काट ली जाएगी। यह बीमा योजनायें 1 साल तक वैध रहेगी जिसे प्रति  वर्ष नवीनीकरण करवाना होगा | जो खाताधारक इन योजनाओं का लाभ बैंक के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं,  उन्हें यह बीमा लाभ डाकघर से उपलब्ध नहीं होगा। इन बीमा योजनाओं से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं |

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